
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना:
📍 गुरुग्राम, 15 अप्रैल
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।
यह जानकारी गुरुग्राम के उपायुक्त अजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि यह योजना न केवल समानता को बढ़ावा देती है, बल्कि बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।
🔹 योजना के तहत दी जा रही अनुदान राशि:
लाभार्थी वर्ग | अनुदान राशि |
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अनुसूचित जाति / विमुक्त जाति / टपरीवास जाति (आय: ₹1.80 लाख तक) | ₹71,000 |
पिछड़ा वर्ग / सामान्य वर्ग (आय: ₹1.80 लाख तक) | ₹41,000 |
विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं की बेटियाँ | ₹51,000 |
खिलाड़ी महिलाएं (आय: ₹1.80 लाख तक) | ₹41,000 |
दोनों वर-वधू दिव्यांग | ₹51,000 |
एक पक्ष (वर/वधू) दिव्यांग | ₹41,000 |
📌 आवेदन की प्रक्रिया:
डीसी ने जानकारी दी कि विवाह के 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसके बाद shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि सभी पात्र नागरिकों को योजना का लाभ सुगमता से मिल सके।
💬 डीसी अजय कुमार का संदेश:
“मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना सिर्फ एक आर्थिक सहायता योजना नहीं, बल्कि बेटियों के आत्मसम्मान और समाज की समानता को बढ़ावा देने का प्रतीक है। हम सभी पात्र परिवारों से आग्रह करते हैं कि इस योजना का लाभ लेकर अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करें।”