अनुसूचित जाति के बेरोजगारों के लिए मछली पालन में आर्थिक सहायता,
📍 गुरुग्राम, 21 अप्रैल 2025
जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा “वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट फैमिली अंडर फिशरीज सेक्टर – स्पेशल कॉम्पोनेंट योजना” के तहत विशेष वित्तीय सहायता (अनुदान) प्रदान की जा रही है।
यह जानकारी जिलाधिकारी (डीसी) अजय कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
💰 योजना के अंतर्गत मिलने वाले अनुदान की मुख्य बातें:
🐠 मछली पालन के लिए पंचायती तालाब पट्टे पर लेने हेतु अनुदान:
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प्रथम वर्ष: ₹50,000 प्रति हेक्टेयर या पट्टे की वास्तविक राशि का 50%, जो भी कम हो।
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द्वितीय व आगामी वर्ष: ₹40,000 प्रति हेक्टेयर या पट्टे राशि का 40%, जो भी कम हो।
🛒 रेहड़ी (चूल्हा, गैस, बर्तन सहित):
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अधिकतम ₹60,000 मूल्य पर 60% या ₹36,000 तक का अनुदान प्रति लाभार्थी।
🧪 खाद-खुराक के लिए:
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लागत ₹1.5 लाख/हेक्टेयर पर 60% या ₹90,000/हेक्टेयर (जो कम हो)।
🎣 मछली पकड़ने के जाल की खरीद:
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अधिकतम ₹40,000 पर 60% या ₹24,000 तक प्रति लाभार्थी।
☀️ सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन:
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40% से 60% तक अनुदान की व्यवस्था।
🌊 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त सुविधाएं:
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मीठे पानी के लिए तालाब निर्माण व खाद-खुराक: ₹11 लाख तक खर्च पर
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खारे पानी के लिए तालाब निर्माण: ₹14 लाख तक खर्च पर
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अनुदान:
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सामान्य वर्ग को 40%
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अनुसूचित जाति और महिलाओं को 60%
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📦 अन्य गतिविधियां जिन पर अनुदान मिलेगा:
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कोल्ड स्टोर, फीड मिल, रेफ्रिजेरेटेड वाहन, बायोफ्लॉक, RAS यूनिट्स, आइस बॉक्स वाली मोटरसाइकिल/साइकिल आदि।
🧑🏫 प्रशिक्षण और पात्रता:
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लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए
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हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो
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सरकारी संस्था से मत्स्य पालन में प्रशिक्षित होना अनिवार्य
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बेरोजगार हो
📝 कैसे करें आवेदन?
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आवेदन सरल पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है:
🔗 https://saralharyana.gov.in
📢 30 अप्रैल तक चलेंगे जिला स्तर पर जागरूकता शिविर:
मत्स्य विभाग द्वारा जिले में 30 अप्रैल 2025 तक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विभाग की योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाना और अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ना है।