
🛑 राजस्थान:
जयपुर, 22 अप्रैल 2025।
राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को विशेष निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत कई ग्राम पंचायतों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को निरस्त किया जा सकता है। यह निर्देश राज्य सरकार द्वारा हाल ही में की गई समीक्षा बैठक के बाद जारी किए गए हैं।
🔍 क्या है मामला?
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पंचायत स्तर पर लिए गए विकास, निर्माण कार्यों और भूमि आवंटन से जुड़े कुछ प्रस्तावों को लेकर शिकायतें मिली थीं।
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इनमें अनियमितता, नियमों की अवहेलना और बिना अनुमोदन के पारित प्रस्तावों की बात सामने आई।
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सरकार ने अब ऐसे प्रस्तावों की कलेक्टर स्तर पर समीक्षा कर निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।
📌 मुख्य बिंदु:
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कलेक्टरों को प्रत्येक प्रस्ताव की तथ्यात्मक जांच करने को कहा गया है।
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जहां नियमों का उल्लंघन पाया जाए, वहां प्रस्ताव को निरस्त करने की संस्तुति की जाएगी।
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जिन पंचायतों पर बार-बार नियम तोड़ने के आरोप हैं, वहां कार्यवाही भी हो सकती है।
🗣️ सरकारी सूत्रों के हवाले से:
“सरकार की मंशा है कि ग्राम स्तर पर होने वाले सभी निर्णय पारदर्शिता और नियमों के अनुरूप हों। पंचायतें लोकहित में कार्य करें, न कि निजी स्वार्थ में।”