
यह “एक प्रकार का जिहाद” है।
नई दिल्ली, 22 अप्रैल 2025,
योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर कानूनी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। इस बार मामला जुड़ा है एक मशहूर पेय ब्रांड रूह अफज़ा से, जिसे लेकर बाबा रामदेव ने हाल ही में “जिहाद” जैसे शब्द का प्रयोग किया था। इस बयान को लेकर हमदर्द कंपनी ने उनके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है।
🔍 क्या है पूरा मामला?
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बाबा रामदेव ने हाल ही में एक सार्वजनिक मंच पर रूह अफजा को लेकर बयान देते हुए कहा था कि यह “एक प्रकार का जिहाद” है।
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इस बयान से नाराज़ हमदर्द लैबोरेटरीज ने इसे मानहानि और सांप्रदायिक उत्तेजना फैलाने वाला बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।
⚖️ कोर्ट की सख़्त टिप्पणी:
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अदालत ने बाबा रामदेव के बयान को “अक्षम्य और अंतरात्मा को झकझोरने वाला” करार दिया।
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कोर्ट ने कहा, “ऐसे बयान समाज में विभाजन और भ्रम फैलाते हैं।”
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बाबा के वकील ने जवाब में कहा कि उन्होंने वीडियो हटाने की सलाह दे दी है, और सभी विवादित कंटेंट को प्रिंट, वीडियो या ऑनलाइन माध्यमों से हटाया जाएगा।
🗣️ वकीलों की बहस:
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हमदर्द के वकील ने तर्क दिया कि ये बयान ब्रांड की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और इसे हटवाना जरूरी है।
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बाबा रामदेव के वकील ने कहा, “यह किसी विशेष ब्रांड को टारगेट नहीं करता था, बयान का उद्देश्य अलग था।”
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कोर्ट ने दोनों पक्षों से हलफनामा दाखिल करने और जिम्मेदारी तय करने को कहा है।
📌 अब आगे क्या?
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कोर्ट ने बाबा रामदेव को निर्देश दिया है कि वे स्पष्ट करें कि इस बयान का मकसद क्या था और क्या वे इस पर माफी या स्पष्टीकरण देने को तैयार हैं।
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अगली सुनवाई में अदालत इस पर फैसला ले सकती है कि क्या बाबा के बयान को हेट स्पीच के तहत माना जाए या नहीं।
📷 हेडलाइन स्टाइल रीकैप:
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“रूह अफज़ा = जिहाद” : बाबा के बयान पर मचा बवाल
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कोर्ट ने कहा – बयान अक्षम्य, वीडियो हटाने के निर्देश
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हमदर्द ने कहा – ये सिर्फ पेय नहीं, पहचान है
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बाबा रामदेव ने कहा – मैंने किसी का नाम नहीं लिया