
गुरुग्राम, 22 अप्रैल 2025
16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में नाबालिग को दोषी करार, 20 वर्ष की कैद और ₹50,000 जुर्माना
मामला:
28 अक्टूबर 2020 को गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क थाना में एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में अभियोग दर्ज किया। इसके बाद, पीड़िता की बरामदगी के बाद मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई, जिसके बाद POCSO एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी गईं।
पुलिस कार्रवाई:
गुरुग्राम पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य और गवाह जुटाए और चार्जशीट दाखिल की। इन साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अदालत में मजबूत केस प्रस्तुत किया गया।
अदालत का फैसला:
22 अप्रैल 2025 को माननीय श्री अश्वनी कुमार, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम ने मामले की सुनवाई की और आरोपी को दोषी करार दिया। चूंकि आरोपी की उम्र फैसले के समय तक 22 वर्ष हो चुकी थी, अदालत ने उसे POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष की सजा और ₹50,000 जुर्माना सुनाया।
कानूनी परिणाम:
यह फैसला न केवल आरोपी के लिए कड़ी सजा का प्रतीक है, बल्कि यह ऐसे अपराधों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की दिशा में एक अहम उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। यह फैसला इस बात को साबित करता है कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।
पुलिस की प्रतिक्रिया:
गुरुग्राम पुलिस ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि इस प्रकार के मामलों में न्याय मिलना, समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश भेजता है। पुलिस ने यह भी कहा कि वे बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर हैं।