
गुरुग्राम | 24 अप्रैल 2025
अक्षय तृतीया के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग, गुरुग्राम द्वारा जिले भर के 1033 आंगनवाड़ी केंद्रों पर बाल विवाह की रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान का नेतृत्व उपायुक्त अजय कुमार के निर्देश पर किया जा रहा है।
इस श्रृंखला में गांव चक्करपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी मुनेश ने की। इस अवसर पर पार्षद कुणाल यादव और अनुपमा ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की।
🔸 मुख्य गतिविधियाँ:
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दो सौ से अधिक महिलाओं को बाल विवाह की रोकथाम में भागीदारी की शपथ दिलाई गई।
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कैंडल मार्च निकाल कर इस सामाजिक बुराई के प्रति सामूहिक विरोध दर्ज किया गया।
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स्थानीय पंडितों के साथ बैठक कर विवाह समारोहों में बाल विवाह से परहेज करने का अनुरोध किया गया।
परियोजना अधिकारी मुनेश ने बताया कि राज्य में अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार:
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लड़कियों की वैध विवाह आयु: 18 वर्ष
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लड़कों की वैध विवाह आयु: 21 वर्ष
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उल्लंघन पर: 2 साल की जेल और ₹1 लाख तक का जुर्माना
🛑 शिकायत कहाँ करें?
यदि बाल विवाह की जानकारी मिले तो निम्न माध्यमों से सूचना दी जा सकती है:
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पुलिस कंट्रोल रूम: 100
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चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098
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महिला हेल्पलाइन: 1091
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पुलिस हेल्पलाइन: 112
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या निकटतम पुलिस थाना, तहसील, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बाल संरक्षण अधिकारी आदि