
📍 गुरुग्राम, 30 अप्रैल
जिले के उपायुक्त (DC) अजय कुमार ने जानकारी दी है कि हरियाणा सरकार द्वारा निराश्रित और बेसहारा बच्चों को आर्थिक सहायता देने की योजना के तहत प्रति बच्चा ₹1850 प्रतिमाह की पेंशन दी जा रही है। यह योजना राज्य के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही है।
👶 कौन हैं पात्र बच्चे?
इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा:
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जिनके माता-पिता नहीं रहे हों।
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जिनके माता-पिता पिछले दो वर्षों से अनुपस्थित हों।
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जिनके माता-पिता को एक वर्ष या उससे अधिक की सजा हो।
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जिनके माता-पिता मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हों।
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जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक न हो।
इस योजना के तहत एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को पेंशन का लाभ दिया जा सकता है।
📄 क्या चाहिए दस्तावेज़ों में?
आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
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बेसहारा होने का प्रमाण पत्र
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बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (स्वास्थ्य विभाग से जारी)
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हरियाणा राज्य में 5 वर्ष या उससे अधिक की रिहायश का प्रमाण, जैसे:
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वोटर कार्ड (फोटोयुक्त)
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राशन कार्ड
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परिवार पहचान पत्र (PPP)
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यदि किसी आवेदक के पास ऊपर दिए गए दस्तावेज नहीं हैं, तो वह हलफनामा देकर रिहायश प्रमाणित कर सकता है।
🚫 कौन नहीं हैं पात्र?
यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकारी पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो वे इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं माने जाएंगे।
🏢 कहाँ करें आवेदन?
पात्र लाभार्थी अपने आवेदन निम्न स्थानों पर जमा कर सकते हैं:
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अंत्योदय सरल केंद्र
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अटल सेवा केंद्र
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सीएससी केंद्र (जन सेवा केंद्र)
🗣️ डीसी का संदेश:
डीसी अजय कुमार ने पात्र परिवारों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपने बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा देने की दिशा में यह सहायता उपयोग करें।
यह योजना उन बच्चों के लिए एक नई उम्मीद है, जो अपने अभिभावकों की देखभाल से वंचित हैं। सरकार का यह कदम समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए एक प्रभावी प्रयास है।