अदालत ने दोषी करार देते हुए सुनाई 05 वर्षो की कैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा।
गुरुग्राम : 09 मई 2025
21.03.2020 को एक व्यक्ति ने थाना सैक्टर-5, गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक लिखित शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि 21 मार्च 2020 को सैक्टर-5, गुरुग्राम में बाइक पर आए व्यक्तियों ने उसे जान से मारने की धमकी देकर उसका मोबाईल फोन छीन लिया। प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना सैक्टर-5, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया।
उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए गुरुग्राम पुलिस ने 02 आरोपियों को अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान अजय रोहिल्ला, निवासी नई आबादी, दिल्ली और हर्ष मलिक, निवासी गांव मसूदपुर, दिल्ली के रूप में हुई।
गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मामले की गहनता से तफ्तीश की। पुलिस ने इस मामले में सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्रित किए और इन्हें अदालत में पेश किया। इसके बाद, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
दिनांक 09.05.2025 को इस मामले में पुनीत सहगल, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने उक्त आरोपियों को धारा 379A/34 IPC के तहत 05 वर्षों की कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही, धारा 506/34 IPC के तहत आरोपियों को 01 वर्ष की कठोर कारावास की सजा भी सुनाई।
यह फैसला एक कड़ी कानूनी कार्रवाई का परिणाम है, जो यह दर्शाता है कि गुरुग्राम पुलिस अपराधों के खिलाफ सख्ती से काम कर रही है और न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को दंडित किया जा रहा है।