
जानें आयकर विभाग के नियम, वरना लग सकता है भारी जुर्माना
बिना वैध स्रोत की नकदी पर 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% हेल्थ-एजुकेशन सेस लगाया जा सकता है
दिल्ली, 17 मई:
भारत में अपने घर में नकदी रखना अवैध नहीं है, लेकिन इसकी एक सीमा तक ही अनुमति है, बशर्ते नकदी का स्रोत वैध और प्रमाणित हो। यदि आयकर विभाग छापेमारी करता है और नकदी का स्रोत स्पष्ट नहीं होता, तो इसे “अव्याख्यायित आय” माना जाता है, जिस पर 78% तक टैक्स और जुर्माना लगाया जा सकता है।
महत्वपूर्ण टैक्स कानून और नियम:
🔸 धारा 69A – बिना वैध स्रोत की नकदी पर 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% हेल्थ-एजुकेशन सेस लगाया जा सकता है।
🔸 धारा 132 – आयकर छापे में यदि अवैध नकदी पाई जाती है, तो उसे जब्त किया जा सकता है।
कैश लेन-देन से जुड़े नियम:
✔ धारा 269ST – एक दिन में ₹2 लाख या उससे ज्यादा नकद लेन-देन की मनाही। उल्लंघन पर उतनी ही राशि का जुर्माना।
✔ धारा 269SS और 269T – ₹20,000 से अधिक के नकद ऋण या जमा लेना-देना मना है।
✔ बैंकिंग नियम – ₹50,000 या उससे अधिक की नकद जमा/निकासी के लिए PAN नंबर देना अनिवार्य है।
कैसे बचें कानूनी कार्रवाई से:
✅ अपने पास रखी नकदी का स्रोत साफ़ रखें।
✅ सभी लेन-देन का रिकॉर्ड रखें और आवश्यक दस्तावेज जुटाएं।
✅ बड़े भुगतान डिजिटल माध्यम से करें।
✅ आयकर रिटर्न में नकदी और आमदनी का उचित विवरण दें।
यदि आप नकद रखना पसंद करते हैं, तो सतर्क रहें और नियमों का पालन करें। वरना, गलतफहमी या चूक के चलते बड़ी टैक्स पेनल्टी झेलनी पड़ सकती है।