
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम: डीसी अजय कुमार
गुरुग्राम, 22 मई।
हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्तियों को, जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन कर रहे हैं, स्वरोजगार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
गुरुग्राम के उपायुक्त (डीसी) अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना उन पात्र परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से अधिक नहीं है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में। यह आंकड़ा परिवार पहचान पत्र (PPP) के अनुसार देखा जाएगा।
डीसी ने बताया कि पात्र व्यक्तियों को ₹1.50 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इस ऋण का उपयोग विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं जैसे कि:
-
पशुपालन
-
किराना दुकान
-
मनियारी (जनरल स्टोर)
-
ब्यूटी पार्लर
-
ई-रिक्शा
-
सूअर पालन
-
अथवा अन्य कोई लाभदायक व्यापार/सेवा
में किया जा सकता है।
उपायुक्त ने आगे बताया कि निगम द्वारा कुल लागत का 50% तक की सहायता दी जाती है, जिसमें:
-
₹10,000 तक का अनुदान (Subsidy), और
-
10% मार्जिन मनी
शामिल है।
शेष राशि पर सिर्फ 4% वार्षिक ब्याज लिया जाता है और बाकी ऋण की राशि बैंक द्वारा दी जाती है।
जिला प्रबंधक चन्द्र प्रकाश ने बताया कि इच्छुक आवेदक निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.hsfdc.org.in पर जाकर ऋण आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसके बाद उसे संबंधित जिला कार्यालय में जमा करवाना होगा।
गुरुग्राम जिले के लिए आवेदन एससीओ 62-63, संजय कॉलोनी, सेक्टर 12ए में स्थित कार्यालय में भरे जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए आवेदक कार्यालय के दूरभाष नंबर 0124-2321833 पर संपर्क कर सकते हैं।