उत्तराखंड 30 मई 2025 को उत्तराखंड के कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों—पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, और अंकित गुप्ता—को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रभर की सजा सुनाई। पुलकित आर्य पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य का पुत्र है और वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक है। सौरभ भास्कर रिजॉर्ट का मैनेजर था, जबकि अंकित गुप्ता सहायक मैनेजर था।
🕵️♂️ मामला क्या था?
18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी, जो ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थी, अचानक लापता हो गई। पुलिस जांच में पता चला कि पुलकित आर्य ने अंकिता पर एक वीआईपी अतिथि को “विशेष सेवा” देने का दबाव डाला था, जिसके इंकार पर विवाद के बाद उसे चीला नहर में धक्का दे दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अंकिता की लाश 24 सितंबर 2022 को नहर से बरामद हुई।
⚖️ न्यायिक प्रक्रिया
मामले की सुनवाई 2 साल 8 महीने चली, जिसमें 500 पन्नों की चार्जशीट और 97 गवाहों में से 47 की गवाही प्रस्तुत की गई। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 354ए (छेड़छाड़), 201 (साक्ष्य छिपाना), और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोपियों को दोषी ठहराया।
📣 जनभावना और सजा
अंकिता के परिवार और उत्तराखंड के लोगों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, हालांकि परिवार ने फांसी की सजा की मांग की थी। कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। यह मामला उत्तराखंड में न्याय व्यवस्था पर जनता का विश्वास मजबूत करता है और ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ सख्त सजा का उदाहरण पेश करता है।
इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न्याय का कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी राजनीतिक या सामाजिक स्थिति में हो, बच नहीं सकता।