
यातायात की सुगमता बनाए रखना व हादसों को रोकना है।
गुरुग्राम, 25 जून 2025।
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस और NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ने आमजन की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत गुरुग्राम के सिरहौल बॉर्डर से खेड़कीदौला टोल प्लाजा तक और खेड़कीदौला से द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली बॉर्डर तक धीमी गति से चलने वाले वाहनों के मुख्य मार्ग पर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
🚫 प्रतिबंधित वाहन:

इन सड़कों पर निम्न वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा:
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मोटरसाइकिल और स्कूटर (दुपहिया वाहन)
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ई-रिक्शा और ई-कार्ट (थ्री व्हीलर)
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नॉन मोटराइज्ड वाहन (जैसे साइकिल आदि)
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कृषि ट्रैक्टर
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मल्टी-एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर वाहन
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चौपहिया साइकिल
📍 प्रतिबंध लागू क्षेत्र:
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NH-48:
सिरहौल बॉर्डर से खेड़कीदौला टोल प्लाजा तक -
द्वारका एक्सप्रेसवे:
खेड़कीदौला से दिल्ली बॉर्डर (द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्शन)
🚧 कारण:
एनएचएआई और ट्रैफिक विभाग के अनुसार, इन राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा अधिक होती है। ऐसे में धीमी गति से चलने वाले वाहनों की उपस्थिति सड़क दुर्घटनाओं का गंभीर खतरा पैदा करती है।
इस प्रतिबंध का उद्देश्य यातायात की सुगमता बनाए रखना व हादसों को रोकना है।
🛑 दिशानिर्देश:
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उपरोक्त वाहन मेन कैरेजवे की बजाय सर्विस लेन का उपयोग करें।
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यदि वाहन चालक इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
📢 जागरूकता अभियान जारी:
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस द्वारा शंकर चौक, राजीव चौक और खेड़कीदौला जैसे प्रमुख स्थानों पर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नागरिकों को नए प्रतिबंधों की जानकारी दी जा रही है।
🙏 जनता से अपील:
ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि:
“कृपया अपने वाहन को मुख्य मार्ग की बजाय सर्विस मार्ग पर चलाएं। यातायात नियमों का पालन करें, निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलाएं, और अपनी व दूसरों की सड़क सुरक्षा का ध्यान रखें। यही एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है।”