
वाहन चालक रहें सतर्क: राष्ट्रीय राजमार्ग-48 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर ओवरस्पीड,
बिना सीट बेल्ट व अन्य ट्रैफिक उल्लंघनों पर कटेंगे चालान
गुरुग्राम, 8 जुलाई
गुरुग्राम के वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। यदि आप राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (NH-48) या द्वारका एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं, तो अब आपको ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने आधुनिक तकनीक से लैस Global Shutter Technology (ANPR) कैमरे इन दोनों मार्गों पर सक्रिय कर दिए हैं, जो 10 जुलाई 2025 से चालान काटना शुरू कर देंगे।
पुलिस उपायुक्त (यातायात) डा. राजेश कुमार मोहन, IPS ने NHAI अधिकारियों के साथ बैठक कर इस अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि NH-48 पर 6 स्थानों और द्वारका एक्सप्रेसवे पर 9 स्थानों पर ये अत्याधुनिक कैमरे लगाए गए हैं, जो वीडियो इन्सिडेंट डिटेक्शन और एनफोर्समेंट सिस्टम (VIDES) के तहत 14 तरह के ट्रैफिक उल्लंघनों को रिकॉर्ड कर सकेंगे।
मुख्य उल्लंघन जिन पर चालान होगा:
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ओवर स्पीडिंग (तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना)
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बिना सीट बेल्ट ड्राइविंग
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बिना हेलमेट दोपहिया वाहन संचालन
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ट्रिपल राइडिंग (एक बाइक पर तीन लोग)
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गलत दिशा में ड्राइविंग (रॉंग साइड)
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लेन बदलने के नियमों का उल्लंघन
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द्वारका एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधित वाहनों का प्रवेश, जैसे – दोपहिया वाहन, ई-रिक्शा, ट्रैक्टर आदि।
तकनीकी निगरानी के अन्य पहलू:
NHAI द्वारा इन सड़कों पर यातायात प्रबंधन के लिए तीन कैटेगरी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है:
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VIDES (Video Incident Detection and Enforcement System)
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TMCS (Traffic Monitoring Camera System)
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VMS (Variable Message Sign Boards)
इन तकनीकों के जरिए:
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सड़क दुर्घटनाओं की त्वरित सूचना मिलेगी
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खराब वाहन या जाम की स्थिति का तुरंत समाधान किया जा सकेगा
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आम नागरिकों की सड़क यात्रा अधिक सुरक्षित और सुगम बन सकेगी
ट्रैफिक पुलिस की अपील:
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे NH-48 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर गति सीमा का पालन करें और सभी ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें। जो भी चालक इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कैमरों के माध्यम से स्वत: चालान जारी किए जाएंगे।
गुरुग्राम यातायात पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वह नागरिकों की सेवा, सुरक्षा और सहयोग के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।
नोट: चालान की जानकारी वाहन मालिकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या परिवहन विभाग की वेबसाइट पर SMS/ऑनलाइन माध्यम से मिलेगी। वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें।