
बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जारी रहेगा SIR अभियान
नई दिल्ली/पटना –
बिहार में चल रहे वोटर वेरिफिकेशन अभियान (Special Intensive Revision – SIR) पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है और जब तक कोई संवैधानिक उल्लंघन सामने न आए, तब तक इसमें दखल देने की जरूरत नहीं।
क्या है मामला?
बिहार में चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें मृत मतदाताओं के नाम हटाना, डुप्लीकेट वोटरों को सूची से बाहर करना, और नए योग्य नागरिकों को शामिल करना शामिल है।
कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह आरोप लगाया कि इस वेरिफिकेशन के जरिए आधार और अन्य डिजिटल पहचान के नाम पर कुछ खास वर्गों के वोटरों को सूची से हटाया जा सकता है। याचिका में प्रक्रिया की पारदर्शिता और संविधान सम्मत होने पर सवाल उठाए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट का रुख
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसे मतदाता सूची को दुरुस्त करने का अधिकार है। अदालत ने टिप्पणी की,
“जब तक इस प्रक्रिया में कोई गंभीर असंवैधानिक पहलू सामने नहीं आता, तब तक इसे रोकने का कोई आधार नहीं बनता।”
इस फैसले के साथ, अब बिहार में SIR अभियान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलता रहेगा।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति में भी हलचल मचा दी थी। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि इस वेरिफिकेशन की आड़ में खास समुदायों के वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी मांग की थी कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और हर संशोधन की सूचना आम जनता को दी जाए।
राजद, कांग्रेस, और वाम दलों ने मिलकर इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया था, जबकि जेडीयू और बीजेपी ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को उचित और जरूरी बताया।
क्या बोले चुनाव आयोग?
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि SIR अभियान का उद्देश्य सिर्फ मतदाता सूची को दुरुस्त करना है। आयोग ने यह भी आश्वस्त किया कि किसी भी मतदाता को बिना उचित कारण और सूचना के सूची से नहीं हटाया जाएगा।
आगे क्या?
अब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद चुनाव आयोग का यह विशेष अभियान बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। मतदाताओं को अपने दस्तावेज़ जांचने और समय रहते अपडेट कराने की सलाह दी गई है।