
गुरूग्राम को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था
चाचा के प्लॉट की प्रापर्टी आई.डी. तैयार करने की एवज में 2,00,000/-रूपये
पंचकुला , 11 जुलाई । राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी नन्द लाल, तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग रेवाड़ी व सोहन लाल तत्कालीन पालिका अभियन्ता, नगर परिशद रेवाड़ी के विरूद्ध चालान धारा 7, 7ए पी.सी. एक्ट व 120-बी भा.द.स. के तहत न्यायालय रेवाड़ी में दिया है।
शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी नन्द लाल, तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग रेवाड़ी व सोहन लाल तत्कालीन पालिका अभियन्ता, नगर परिशद रेवाड़ी द्वारा उसके चाचा के प्लॉट की प्रापर्टी आई.डी. तैयार करने की एवज में 2,00,000/-रूपये (दो लाख रूपये) बतौर रिश्वत की माँग की गई है।
शिकायतकर्ता व आरोपी नन्द लाल, तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग रेवाड़ी व आरोपी सोहन लाल तत्कालीन पालिका अभियन्ता, नगर परिशद रेवाड़ी रिश्वत लेने के सम्बन्ध में मोबाईल फोन पर हुई बातचीत की रिकार्डिंग के आधार पर आरोपियों के विरूद्ध अभियोग संख्या 5 दिनांक 29.3.2022 धारा 7, 7ए पी.सी. एक्ट व 120-बी भा.द.स. के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम में दर्ज किया गया था।