
82,609 मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया गया।
18 करोड़ से अधिक की राशि का हुआ समझौता, बड़ी संख्या में लोगों को मिला लाभ
गुरुग्राम, 12 जुलाई — जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह लोक अदालत पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में और जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा चेयरमैन, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम चंद्र शेखर के मार्गदर्शन में संपन्न हुई।
गुरुग्राम जिला न्यायालय में 25 पीठों के अलावा उप-मंडल सोहना और पटौदी में एक-एक बेंच का गठन किया गया, इस प्रकार कुल 27 बेंचों पर लोक अदालत का आयोजन हुआ।
82,609 मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया गया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव रमेश चंद्र ने बताया कि गुरुग्राम, सोहना और पटौदी की बेंचों में सभी श्रेणियों के कुल 1,27,999 मामलों को लिया गया, जिनमें से 82,609 मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया गया। इस दौरान 18 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के मामलों का समाधान हुआ।
प्रत्येक बेंच पर एक-एक पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की गई, जिन्होंने अदालतों और डीएलएसए की सहायता करते हुए पक्षकारों के बीच समझौते तैयार कराने में योगदान दिया। लोगों की सुविधा के लिए ट्रैफिक चालान भुगतान हेतु गेट नंबर 2 के पास ट्रैफिक हेल्प डेस्क लगाई गई, जिससे लोगों को चालान निकालने और निपटान में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई।
इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर अपने मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त किया।