
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार द्वारा कल दिनांक 14.5.2025 को भ्रष्टाचार के मामल में आरोपी उप निरीक्षक सोनू सहकारी समिति, हिसार व निरीक्षक हरबंस, सहकारी समिति, हिसार के विरूद्ध चालान धारा 7ए 13;1द्धबी सहपठित 13;2द्ध पीसी एक्ट के तहत माननीय न्यायालय हिसार में दिया गया।
सोनू, उप निरीक्षक के विरूद्ध हिसार में मुकदमा दर्ज किया गया है।
हिसार, चंडीगढ़, 15 जुलाई। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार द्वारा भ्रष्टाचार के मामल में आरोपी उप निरीक्षक सोनू सहकारी समिति, हिसार व निरीक्षक हरबंस, सहकारी समिति, हिसार के विरूद्ध चालान पीसी एक्ट के तहत न्यायालय हिसार में दिया गया।
शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके पिता के नाम (सोसायटी कार्ड पर) 120 गज का मकान फ्रेंडस कालोनी, हिसार में पंजीकृत था। उनके पिता की मृत्यू वर्ष 2022 में हो चुकी है। उसके द्वारा अपने पिता के नाम से पंजीकृत मकान का स्थानातंरण अपनी माता के नाम करवाने के लिये कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, हिसार में फाईल लगाई है। मकान का कार्ड उसकी माता के नाम स्थानातरंण करने की एवज में निरीक्षक हरबंस, सहकारी समिति, हिसार द्वारा उससे 30,000 रू. बतौर रिश्वत की माँग की जा रही है।
हिसार से गिरफ्तार किया गया
उपरोक्त शिकायत पर कार्यवाही करते हुये राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार द्वारा आरोपी उप निरीक्षक सोनू सहकारी समिति, हिसार को निरीक्षक हरबंस, सहकारी समिति, हिसार के कहे अनुसार शिकायतकर्ता से 30,000 रूपये (तीस हजार रू.) नकद रिश्वत लेते रंगे हाथो व आरोपी निरीक्षक हरबंस को इस प्रकरण में उसके विरूद्ध रिश्वत मांगने सम्बन्धित पूर्ण तथ्यध्साक्ष्य प्राप्त होने पर आई.जी. चौक, हिसार से गिरफ्तार किया गया तथा इस सम्बन्ध में आरोपी निरीक्षक हरबंस व सोनू, उप निरीक्षक उपरोक्त के विरूद्ध अभियोग संख्या पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार में दर्ज किया गया।