
गुरूग्राम को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था
रीडर तहसीलदार इसराना जिला पानीपत 50,000/-रूपये (पच्चास हजार रूप्ये) नकद रिश्वत की माँग की गई।
चंडीगढ़, 15 जुलाई। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल द्वारा आरोपी इन्द्रजीत सिंह, रीडर तहसीलदार इसराना जिला पानीपत को शिकायतकर्ता से 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) नकद रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो कार्यालय तहसील इसराना जिला पानीपत से गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी के विरूद्व अभियोग संख्या 20 दिनांक 15.7.2025 धारा 7 पीसी एक्ट 1988 के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल में दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसकी माता जी व उसके भाई के नाम गाँव माण्डी तहसील इसराना जिला पानीपत में लगभग 9 बीघे जमीन है। इस जमीन के सम्बन्ध में उसके चाचा द्वारा उनके विरूद्ध तहसील इसराना में तकसीम का केस दायर किया हुआ है। इस केस का फैसला उसके हक में करवाने की एवज में आरोपी इन्द्रजीत सिंह, रीडर तहसीलदार इसराना जिला पानीपत द्वारा उससे 50,000/-रूपये (पच्चास हजार रूप्ये) नकद रिश्वत की माँग की गई। अब आरोपी इन्द्रजीत सिंह उपरोक्त द्वारा माँगी रिश्वत राशि में से उससे 25,000/- रूपये बतौर रिश्वत पहले व 25,000/- रूपये उसके हक में तकसीम केस का फैसला होने के बाद बतौर रिश्वत की माँग की जा रही है।