
गुरूग्राम को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था
सी.एम.ओ. पलवल द्वारा एक दिन का वेतन रोकने के आदेश थे
चंडीगढ़, 17 जुलाई। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद द्वारा भ्रष्टाचार के मामलें में आरोपी पूर्ण सिंह, तत्कालीन सूचना सहायक, सी.एच.सी. हथीन जिला पलवल के विरूद्ध चालान (बी) सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट के तहत न्यायालय पलवल में दिया है।
शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि वह सी.एच.सी. हथीन, जिला पलवल में बतौर चिकित्सा अधिकारी नियुक्त है। उसका सी.एम.ओ. पलवल द्वारा एक दिन का वेतन रोकने के आदेश थे, परन्तु आरोपी सूचना सहायक पूर्ण सिंह ने उसका पूरे अप्रैल माह का ही वेतन रोक दिया, जिसको ड्रा करने की एवज में आरोपी पूर्ण सिंह, तत्कालीन सूचना सहायक, सी.एच.सी. हथीन जिला पलवल उससे 10,000/-रूपये (दस हजार रू) रिश्वत की मांग की गई।
उपरोक्त शिकायत पर कार्यवाही करते हुये राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम द्वारा आरोपी पूर्ण सिंह, सूचना सहायक को बिजली बोर्ड स्टोर परिसर नूँह के पास से शिकायतकर्ता से 10,000/-रू (दस हजार रू.) रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो गिरफतार किया गया था तथा आरोपी उपरोक्त के विरूद्ध अभियोग संख्या पी.सी. एक्ट के तहत थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद में दर्ज किया गया था।