
जिलाधीश ने ज़िला गुरुग्राम में साइबर कैफेे संचालकों, पीजी, गैस्ट हाऊसिज व होटल आदि में रूकने वाले अतिथियों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के दिए आदेश
– स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा कारणों के चलते जिलाधीश ने गुरुग्राम ज़िला में 15 अगस्त तक ड्रोन आदि के प्रयोग पर लगाई रोक
गुरुग्राम, 24 जुलाई।
स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर गुरुग्राम के जिलाधीश एवं डीसी अजय कुमार ने ज़िला गुरुग्राम में साइबर कैफेे संचालकों, पीजी, गैस्ट हाऊसिज, होटलों, मकान मालिकों और अन्य कार्यालयों को अपने किराएदारों, नौकरों, विजिटरों व अतिथियों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के आदेश दिए हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 163 के तहत किए गये निषेधाज्ञा के ये आदेश जिला गुरुग्राम में तुरंत प्रभाव से लागू होकर 31 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने अपने आदेश में जिला में उपरोक्त अवधि में ड्रोन ,माइक्रो लाईट एयरक्राफ्ट , ग्लाइडर /पॉवर ग्लाइडर/ होट एयर बलून , काइट फलाइंग व चाइनीज माइक्रो लाइट के प्रयोग पर भी ऐहतियातन प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।