
राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद द्वारा आज दिनांक 25.7.2025 को कार्यालय बी.डी.पी.ओ. हसनपुर जिला पलवल में 50 करोड रू से अधिक सरकारी राशी के गबन के मामले में दर्ज
चंडीगढ़, 25 जुलाई। राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद को कार्यालय बी.डी.पी.ओ. हसनपुर जिला पलवल में 50 करोड रू से अधिक सरकारी राशी के गबन के मामले में दर्ज अभियोग संख्या 05 दिनांक 24.01.2025 धारा 7, 13(1)(ए) सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट व धारा 61(2), 316(2),316(5), 318, 318(4), 336(3), 338 बी0एन0एस0 व धारा 43 व 66-सी आई.टी. एक्ट भा0द0सं0 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद में 4 सह आरोपीयान (1) सुनील उर्फ सोनू पुत्र श्री अमरनाथ निवासी गांव किसवागढी थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) (2) चतर सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी दौलती का कोठरा हसनपुर थाना हसनपुर जिला पलवल (3) श्याम सिंह पुत्र श्री नानक चन्द निवासी गांव माहौली थाना हसनपुर जिला पलवल (4) गोल्डी पुत्र श्री लाल सिंह निवासी गांव डराना थाना हसनपुर जिला पलवल को गिरफतार किया गया है। इन आरोपियो को कल माननीय न्यायालय, पलवल में पेश किया जाएगा।
अभियोग में तफतीश के दौरान आरोपी राकेश क्लर्क की फर्जी फर्म दीपक मैन पावर को अदा की गई सरकारी गबन राशी में से आरोपी राकेश के परिचित आरोपी सुनील उर्फ सोनू के बैंक खाता में 33,19,500/-रूपये, चतर सिंह के बैंक खाता में 10,42,50,000/-रूपये, श्याम सिंह के बैंक खाता में 48,06,200/-रूपये व गोल्डी के बैंक खाता में 15,00,000/-रूपये ट्रांसफर किये जाने पाये गये है। आरोपीयान द्वारा अपने-2 बैक खाता में आई राशी को नकद निकालकर गबन किया जाना पाया गया है। राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा गिरफतार आरोपीयान से गबन की गई राशी के लेन-देन के सम्बन्ध में बैंक खातों से प्राप्त रिकार्ड के आधार पर पूछताछ की जा रही है।
राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की फरीदाबाद द्वारा उपरोक्त अभियोग में 9 मुख्य आरोपियों (राकेश क्लर्क, शमशेर एस.ओ., गौतम कम्पयूटर ऑपरेटर, अनूप क्लर्क, विवेक स्टैनो, तेजेन्द्र कम्पयूटर ऑपरेटर, दीपक प्रो. फर्म दीपक मैन पावर, सतपाल सेवादार व विजेन्द्र टैªजरी अधिकारी) को पहले ही गिरफतार करके जेल भेजा जा चुका है तथा इन सभी आरोपियो के विरूद्व चालान दिनंाक 23.4.2025 को न्यायालय, पलवल में दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आरोपीयान की सम्पयों की कुर्की के सम्बन्ध में अदालत द्वारा अलग से कार्यवाही की जा रही है।