हरियाणा के पानीपत में 4 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने वाले दोषी को अदालत ने कठोर सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, दोषी पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
यदि दोषी जुर्माना राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो उसे तीन साल की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। यह निर्णय कोर्ट ने 20 महीने लंबी सुनवाई के बाद और 12 गवाहों की गवाही के आधार पर सुनाया।
इस मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने बच्ची के साथ हुए अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सख्त सजा देने का फैसला किया। न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह ने इस सजा के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की है कि ऐसे घृणित अपराधों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और न्याय की पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाएगा।
यह निर्णय पीड़ित बच्ची और उसके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक जीत है और समाज को यह संकेत देता है कि कानून और न्याय व्यवस्था ऐसे अपराधों के प्रति गंभीर है। अदालत का यह कदम बच्चों की सुरक्षा और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रति समाज की अपेक्षाओं को पूरा करता है।
इस सजा से ना केवल पीड़ित परिवार को राहत मिली है, बल्कि यह अन्य अपराधियों के लिए भी एक चेतावनी है कि कानून की पकड़ से बचना मुश्किल है। अदालत की इस कठोर सजा के बाद, उम्मीद की जा रही है कि समाज में ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
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