नई दिल्ली, 17 जनवरी 2024। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।
ता दें, पहले से ही सत्येंद्र जैन अंतरिम जमानत पर चल रहे हैं। जैन को यह अंतरिम जमानत मेडिकल ग्राउंड पर मिली थी। अदालत से सत्येंद्र जैन ने गुहार लगाई थी कि जेल में रहने के दौरान उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और उन्हें सर्जरी की जरूरत थी। इसके लिए अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी।
जमानत देने के दौरान कई पांबदियां भी लगाई गईं थीं, जैसे कि उन्हें मीडिया से बात ना करना और दिल्ली को छोड़ने पर पाबंदी लगाई गई थी। जैन की जमानत की अवधि को कई बार बढ़ाया जा चुका है।