- छोटे उद्योगों में बिजली संबंधी नियम पर नवीन गोयल के पत्र पर राव इंद्रजीत ने की पैरवी
- उद्योगपतियों ने भी नवीन गोयल के इस प्रयास के बाद राहत मिलने की जताई उम्मीद
गुरुग्राम, 19 मार्च
पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल ने छोटे उद्योगों का निर्बाध संचालन के लिए अलग से ट्रांसफर लगाने के नियम में ढील देने की मांग की है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ङ्क्षसह और हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह को उन्होंने इस बाबत पत्र लिखा. उस पत्र को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह को भेजकर उचित कार्यवाही के लिए पैरवी की है.
नवीन गोयल ने कहा कि उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए समय-समय पर उद्योगपतियों को सुविधाओं में इजाफा करके हरियाणा सरकार सहयोग करती है. कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुए उद्योगों को आकर्षक योजनाएं चलाकर सरकार पटरी पर लायी है. एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छोटे उद्योगों के कल्याण के लिए बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि इस नई योजना में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 20 लाख सालाना टर्न ओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण के लिए सीए सर्टिफिकेट में लगने वाली फीस उद्योगों से ना लेकर सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा की है। छोटे व्यापारियों के कल्याणार्थ मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत यह निर्णय लिया गया है. व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना में अब 1.50 करोड़ रुपये तक टर्न ओवर वाले छोटे व्यापारी भी शामिल होंगे.
नवीन गोयल ने पत्र में कहा है कि गुरुग्राम में छोटी इंडस्ट्रीज का इलेक्ट्रिक लोड 50 केवीए से ऊपर होने पर अपना अलग से ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है. उन्होंने मांग की है कि गुरुग्राम की छोटी इंडस्ट्रीज को 100 केवीए तक का इलेक्ट्रिक लोड बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर से ही कनेक्शन दिया जाए. इस मांग को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह को इस पत्र का हवाला देकर अपनी ओर से पत्र प्रेषित किया है. साथ ही कहा है कि इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण करके छोटे उद्योगों को राहत प्रदान की जाए। नवीन गोयल ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही छोटे उद्योगों को प्रदेश सरकार की ओर से यह तोहफा मिलेगा.
फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रदेश महासचिव दीपक मैनी ने नवीन गोयल के इन प्रयासों पर कहा कि उद्योगों के हित में यह कार्य बेहतर होगा.उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर से 50 किलोवाट से बढ़ाकर 100 किलोवाट तक का कनेक्शन छोटे उद्योगों को मिलता है तो यह राहत का काम होगा. छोटे उद्योगों में इतना स्पेस भी नहीं होता कि वे अपने परिसर में ट्रांसफार्मर लगवाएं.
उद्योगपति डा. सतीश धर्मानी ने कहा कि हरियाणा में 50 केवीए से ऊपर के लोड पर अपना ट्रांसफर लगाने के लिए सरकार के निर्देश हैं, जबकि दिल्ली में यह नियम 100 केवीए लोड पर है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार हरियाणा में भी 100 केवीए तक का नियम अगर होता है तो उद्योगों के खर्च कम होंगे. सबसे बड़े खर्चे उद्योग लगाने के समय होते हैं। इससे राहत मिलेगी.