गुरूग्राम, 29 जनवरी 2024। निगमायुक्त द्वारा जारी निर्देशों की पालना में सभी संयुक्त आयुक्त अपने-अपने जोन में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों के साथ बैठक करके उन्हें ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत दी गई जिम्मेदारियों का निवर्हन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
इसी कड़ी में सोमवार को संयुक्त आयुक्त अखिलेश कुमार यादव ने जोन-1 क्षेत्र में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों के साथ अपने कार्यालय में बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियम में बल्क वेस्ट जनरेटरों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जिनका पालना अनिवार्य है। नियम के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा उत्पादन करने वालों को अपने ही परिसर में खुद के स्तर पर कचरे का प्रबंधन करना है। इसके तहत गीले, सूखे व हानिकारक कचरे को अलग-अलग करें तथा गीले कचरे से खाद तैयार करके उसका उपयोग अपने परिसर में हरियाली बढ़ाने के लिए किया जाए। इसी प्रकार, सूखा व घरेलू हानिकारक कचरा अधिकृत रिसायकलर को सौंपा जाना सुनिश्चित किया जाए। अगर कोई बल्क वेस्ट जनरेटर ऐसा नहीं करता है, तो उस पर 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा तथा नियमों के तहत अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। इससे पूर्व, संयुक्त आयुक्त विजय यादव तथा संयुक्त आयुक्त डा. नरेश कुमार भी अपने-अपनेे जोन में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों के साथ बैठक कर चुके हैं।
नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ के अनुसार ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना निगम क्षेत्र में स्थित सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों का करना अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित बल्क वेस्ट जनरेटर पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा तथा अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने निगम सीमा में स्थित सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों से आह्वान किया कि वे ‘मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी’ की भावना के साथ कचरे का प्रबंधन सुनिश्चित करें, ताकि लैंडफिल साईट पर कचरे का बोझ कम किया जा सके।