Saturday, September 21, 2024

असम सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट किया निरस्त

नई दिल्ली, 24 फरवरी 2024। असम सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। बता दें असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1930 को निरस्त कर दिया गया है। हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने इस कानून को निरस्त करने का फैसला शुक्रवार की रात को लिया।

सीएम हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत राज्य में अब सभी शादियां और तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होंगी। कैबिनेट मंत्री जयंत बरुआ ने इसे यूसीसी की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा, “हमारे मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा की थी कि असम एक समान नागिक संहिता लागू करेगा। आज हमने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को निरस्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।”

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