‘चुनाव के बीच में आयोग के काम को प्रभावित करना ठीक नहीं’, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को राहत
नई दिल्ली 21 मार्च 2024। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मुद्दे पर केंद्र सरकार को राहत मिली है. कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि वह इस संबंध में बाद में विस्तृत आदेश पारित करेगी|
हालांकि, कोर्ट ने उम्मीदवारों को तेजी से शॉर्टलिस्ट करने के लिए केंद्र पर सवाल भी उठाए। कोर्ट ने कहा कि तेजी के साथ ही चयन समिति ने दो चुनाव आयुक्तों का चयन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह चुने गए चुनाव आयुक्तों की योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि उस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है जिसके तहत चयन किया गया। इसको लेकर केंद्र से 6 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
कोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि संसद से पास हुए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों का चयन हुआ है। हम अंतरिम आदेश से कानून पर रोक नहीं लगाएंगे। चुनाव के बीच में आयोग के काम को प्रभावित करना ठीक नहीं है।
मीटिंग की तारीख बदलने पर सवाल
अदालत ने इस बात पर सवाल उठाया कि चयन कमिटी की मीटिंग को 15 मार्च से बदल कर 14 मार्च कर दिया गया। साथ ही, विपक्ष के नेता को बैठक से कुछ ही देर पहले नाम दिए गए। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर अपना मन लगाने के लिए चयन समिति को अधिक समय दिया जाना चाहिए था। चयन समिति को अधिकारियों की पृष्ठभूमि समझने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए।