Saturday, September 21, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने दो जजों की बेंच के संदर्भ लेने के एक साल बाद आईएफएस संजीव चतुर्वेदी के मामले की सुनवाई के लिए तीन जजों की बड़ी बेंच का किया गठन

सुप्रीम कोर्ट ने दो जजों की बेंच के संदर्भ लेने के एक साल बाद आईएफएस संजीव चतुर्वेदी के मामले की सुनवाई के लिए तीन जजों की बड़ी बेंच का किया गठन

पिछले वर्ष मार्च में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा एक संदर्भ भेजे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के मामले की सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है। यह कदम पूर्व की दो न्यायाधीशों की पीठ के साथ मतभेद के मद्देनजर उठाया गया है।

नई पीठ में न्यायमूर्ति अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह शामिल है।

दो न्यायाधीशों की डिवीजन पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति नागरत्ना शामिल थे, इस मामले में “संबंधित उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के मुद्दे” पर विचार करने के लिए संदर्भित किया था ताकि नई दिल्ली में कैट (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) की प्रधान पीठ के अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी जा सके। डिवीजन पीठ द्वारा पारित आदेश में यह भी कहा गया कि यह मामला कई कर्मचारियों को प्रभावित करता है और इसका सार्वजनिक महत्व है। इसमें रजिस्ट्री को निर्देशित किया कि वह “इस मामले को उचित आदेशों के लिए जल्द से जल्द भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करे ताकि उपरोक्त मुद्दे का शीघ्र समाधान हो सके।”

डिवीजन पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा दायर अपील पर अप्रैल 2022 में अपना निर्णय सुरक्षित रखा था और 11 महीने बाद मार्च 2023 में अंतिम निर्णय सुनाया था।

यह मतभेद पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्य सचिव श्री अल्पन बंद्योपाध्याय के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य डिवीजन बेच, जिसमें न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार शामिल थे, जिसने जनवरी, 2023 में यह कहते हुए अपना फैसला सुनाया था कि, अध्यक्ष, कैट, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश को चुनौती केवल दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सुनी जा सकती थी, कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पन बंद्योपाध्याय के पक्ष में कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को रद्द कर दिया था।

इस मामले में. अक्टूबर, 2021 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, जिसके द्वारा दिसंबर, 2020 में आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के मामले की सुनवाई स्थानांतरित करने के संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा पारित आदेशों को निरस्त कर दिया था।

फरवरी 2020 में, संजीव चतुर्वेदी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की नैनीताल पीठ के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव स्तर पर वर्तमान पैनल प्रणाली और संयुक्त सचिव स्तर पर लेटरल एंट्री की प्रणाली को चुनौती दी गई थी। हालाँकि, दिसंबर, 2020 में, केंद्र सरकार की याचिका पर, कैट के तत्कालीन अध्यक्ष ने इस मामले की सुनवाई कैट की दिल्ली बेंच को स्थानांतरित करने का आदेश पारित करते हुए कहा था कि, इसमें शामिल मुद्दा ‘राष्ट्रीय महत्व’ का है। इस आदेश को संजीव चतुर्वेदी ने उसी महीने नैनीताल उच्च न्यायालय में चुनौती दी. जिसने अक्टूबर 2021 में अंतिम निर्णय सुनाया।

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