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विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार की चुनाव खर्च सीमा होगी 40 लाख रुपए: डीसी
आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इस संबंध में जिला कलेक्टर (डीसी) ने जानकारी देते हुए कहा कि यह सीमा चुनाव आयोग द्वारा तय की गई है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।
डीसी ने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार को अपने चुनाव प्रचार के दौरान किए गए खर्च का विस्तृत विवरण रखना होगा और उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करना होगा। चुनाव खर्च में विज्ञापन, रैलियों, सभा, प्रचार सामग्री और अन्य सभी प्रकार के प्रचार साधनों का खर्च शामिल होगा। इसके साथ ही, डीसी ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव प्रचार के दौरान खर्च की निगरानी के लिए विशेष टीमों का गठन किया जाएगा, जो उम्मीदवारों द्वारा किए गए खर्च पर नजर रखेंगी।
यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जो चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के रूप में माना जाएगा। ऐसे कदमों का उद्देश्य चुनाव में धनबल के प्रभाव को नियंत्रित करना और सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है।
डीसी ने सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से अपील की कि वे चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करें और अपने चुनाव प्रचार में पारदर्शिता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि इस दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों का आयोजन भी किया जाएगा, ताकि उम्मीदवारों और जनता को चुनावी खर्च के नियमों के प्रति पूरी जानकारी मिल सके।
इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि चुनाव प्रक्रिया अधिक स्वच्छ और निष्पक्ष होगी, जिससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी।
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