गुरुग्राम, 12 अप्रैल
मुखमंत्री उडनदस्ता , बिजली विभाग, नगर निगम व खादय आपूर्ति विभाग द्वारा गांव बहरामपुर थाना सैक्टर 65 में अवैध बोर, घरेलू मीटर पर कॉमर्शियल गतिविधि, बिजली चोरी व गैस सिलेन्डरों की रिफिलिगं पर रेड करके की कार्यवाही की गई है.
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री उड़नदस्ता को अपने विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एक सूचना मिली की गांव बहरामपुर थाना सैक्टर 65 में अवैध बोर, घरेलू मीटर पर कॉमर्शियल गतिविधि, बिजली चोरी व गैस सिलेन्डरों की रिफिलिगं का कार्य किया जा रहा है.
जिस सूचना पर मुख्यमंत्री उडन दस्ता, बिजली विभाग, नगर निगम व खादय आपूर्ति विभाग की सयुक्त टीम बनाकर तत्परता से कार्यवाही करते हुए टीम गांव बहरामपुर सैक्टर 65 गुरूग्राम में पहुची तो पाया कि सूचना बिल्कुल सही थी.
मौके पर दीपक व रवि वासी बहरामपुर द्वारा अपनी करीब 2 एकड खाली जमीन पर लगभग 300 कमरे बनाकर वहां रहने वाले लोगों के लिये 2 अवैध बोर करके उनको पानी की सप्लाई दी जा रही थी. जिसके द्वारा घरेलू मीटर का प्रयोग कॉमर्शियल तौर पर किया जा रहा था. जुर्माने के तौर पर उसका एलएल-1 भरा गया.
बिजली विभाग द्वारा बिजली की सप्लाई चेक की गई तो पता चला कि वहां पर बने 300 कमरों को भी बिजली चोरी करके सप्लाई की जा रही थी. जिसकी एलएल-1 अलग से भरी गई. दोनों एलएल-1 का जुर्माना लाखों रूपये होगा. यह जुर्माना ना भरने की सूरत में बिजली विभाग के द्वारा मुकदमा अंकित की कार्यवाही करवाई जायेगी.
नगर निगम विभाग द्वारा भी बोर के एक सिरे के नोजल को सील किया गया क्योकि वहां से पानी की व्यवसायिक गतिविधि न हो. इसी जगह पर कमरों व गाडियों में गैस के सिलेन्डर रखे हुये थे. जब इस बारे में पूछताछ की तो वहां खडे व्यक्ति ने अपना नाम सुशील पुत्र राम बहादूर वासी जिला कन्नोज यूपी हाल शांतिकुंज भौडंसी बताया. जिसने पूछताछ में बताया कि यहां पर रवि पुत्र धर्मबीर वासी बहरामपूर से तीन कमरे 15000 रूपये प्रतिमाह किराये पर ले रखे है. जहां पर साक्षी इंटरप्राईजिज के नाम से एक फर्म बनाई हुई है. जिसके द्वारा वहां पर छोटे व बडे गैस सिलेन्डरों का गोदाम बनाया हुआ है. जिसके पास इस गोदाम की कोई भी परमीशन नही थी.
जहां पर मौके से 104 भरे हुये व 44 खाली सिलेंडर व्यवसायिक 19 किलोग्राम वाले व 44 सिलेंडर भरे हुये व 51 खाली सिलेंडर 14 किलोग्राम वाले टोटल 243 सिलेंडर इंडेन, एपीसीएल व बीपीसीएल के बरामद हुये इसके अलावा गैस भरने व खाली करने की 9 नोजल व 1 बडा गैस रिफिल पाया गया.
जहां पर गैस सिलेन्डरों से रिफिलिगं करके मार्किट में सिलेन्डरों की सप्लाई की जाती है. क्योकि घरेलू सिलेंडर सस्ता मिलता है और कॉमर्शियल सिलेंडर मंहगा मिलता है. जिसकी वजह से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिये घरेलू सिलेंडरों से गैस निकालकर कॉमर्शियल सिलेंडरों में भर कर मार्किट में बेच रहा था. यह अवैध गोदाम रिहायसी एरिये में चलाया जा रहा था. जहां पर किसी भी प्रकार का आग बुझाने का उपकरण नही था.
जिनके खिलाफ थाना सैक्टर 65 गुरूग्राम में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा अंकित करवाने की कार्यवाही की जा रही है.
इस प्रकार से अवैध रूप से गैस की रिफिलिंग व बिना परमीशन की जा रही गतिविधियों पर कार्यवाही जारी रहेगी.