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गुरुग्राम, 17 सितंबर 2024 – हरियाणा विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत, जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार का राजनीतिक विज्ञापन बिना एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी) कमेटी की अनुमति के प्रसारित नहीं किया जा सकेगा। यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
एमसीएमसी कमेटी की महत्वपूर्ण भूमिका
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, जिले में कोई भी केबल ऑपरेटर या सिनेमा घर संचालक एमसीएमसी कमेटी की अनुमति और प्रमाण पत्र के बिना किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन नहीं चला सकते। इसके साथ ही, समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए भी एमसीएमसी कमेटी की मंजूरी आवश्यक है। यह कदम चुनावी प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार की धांधली या गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है।
नियमों की पालना और सख्त कार्रवाई
निशांत कुमार यादव ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले केबल ऑपरेटर और सिनेमा हॉल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमसीएमसी कमेटी चुनावी प्रत्याशियों के प्रचार पर लगातार नजर बनाए हुए है और सभी केबल ऑपरेटरों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन के लिए आवश्यक प्रक्रिया
विज्ञापन प्रसारित करने के लिए उम्मीदवारों को एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इसके लिए उन्हें एनेक्सचर-ए में आवेदन करना होगा, और इसके बाद एमसीएमसी कमेटी द्वारा एनेक्सचर-बी फार्म में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को विज्ञापन की दो प्रतियां और स्क्रिप्ट की दो प्रतियां सीडी में जमा करनी होंगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी और उनके उम्मीदवारों को विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्रसारण से कम से कम तीन दिन पहले आवेदन करना होगा।
पेड न्यूज पर विशेष निगरानी
एमसीएमसी कमेटी पेड न्यूज और बिना प्रमाण पत्र के प्रकाशित विज्ञापनों पर विशेष नजर रख रही है। चुनावी खर्च का ब्यौरा सही तरीके से तैयार करने के लिए विज्ञापन में संबंधित उम्मीदवार की स्वीकृति भी अनिवार्य है। अगर कमेटी को किसी विज्ञापन पर आपत्ति होती है, तो वह आवेदन को निरस्त कर सकती है या उम्मीदवार को विज्ञापन को दुरुस्त करने के लिए 24 घंटे का समय दे सकती है।
निष्कर्ष
हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एमसीएमसी कमेटी की अनुमति के बिना कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने सभी केबल ऑपरेटरों, सिनेमा हॉल संचालकों और समाचार पत्रों को निर्देश दिए हैं कि वे एमसीएमसी कमेटी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें और विज्ञापन प्रसारण के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
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