SC: ‘हम धर्मनिरपेक्ष देश… मंदिर हो या दरगाह कोई बाधा नहीं डाल सकता’, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जिसमें उसने भारत के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को रेखांकित किया है। कोर्ट ने कहा है कि “हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, और मंदिर हो या दरगाह, किसी भी धार्मिक स्थल को ध्वस्त करने में कोई बाधा नहीं डाली जा सकती है।” यह टिप्पणी उन मामलों पर आई है, जहां विभिन्न स्थानों पर अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है।
- धर्मनिरपेक्षता का महत्व:
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। किसी भी धार्मिक स्थल को केवल उसके धर्म के आधार पर लक्षित नहीं किया जा सकता है।
- बुलडोजर एक्शन पर सवाल:
- अदालत ने उन कार्रवाइयों पर भी चिंता व्यक्त की, जहां किसी विशेष धर्म के स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई निर्माण अवैध है, तो उसे कानून के अनुसार हटाया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई विशेष धार्मिक समूह लक्षित न हो।
- समाज में असमानता का मुद्दा:
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल के खिलाफ कार्रवाई करते समय समाज में असमानता और भेदभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सभी समुदायों के धार्मिक स्थलों को समान रूप से देखा जाना चाहिए।
- कानूनी प्रक्रिया का पालन:
- अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी तरह की कार्रवाई करते समय उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते समय संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी हो।
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देश में विभिन्न स्थानों पर धार्मिक स्थलों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विवाद बढ़ रहा है। अदालत ने एक बार फिर से यह स्पष्ट किया है कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन सभी धार्मिक समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। यह टिप्पणी न्यायपालिका की भूमिका को भी उजागर करती है, जहां वह धार्मिक मामलों में निष्पक्षता और समानता के लिए खड़ी होती है।
इस बयान के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को याद दिलाया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धार्मिक स्थलों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई संविधान के अंतर्गत उचित प्रक्रिया के अनुसार ही होनी चाहिए।