उत्तर मध्य रेलवे जोन के तहत प्रयागराज रेल डिवीजन ने अखिल भारतीय किसान यूनियन (एबीकेयू) को कड़ा संदेश देते हुए चेतावनी दी है कि उनके सदस्यों द्वारा बिना टिकट यात्रा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी एबीकेयू द्वारा दो से चार अक्टूबर तक बिना टिकट ट्रेन यात्रा करने की घोषणा के बाद जारी की गई है। रेलवे ने साफ कर दिया है कि रेलवे अधिनियम के तहत यह उल्लंघन माना जाएगा, और जो भी यात्री बिना टिकट पकड़े जाएंगे, उन पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
एबीकेयू ने अपने विरोध कार्यक्रम के तहत किसानों से बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करने का आह्वान किया था, जो रेलवे प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया। किसान यूनियन की यह योजना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का एक हिस्सा है, लेकिन रेलवे ने इसे नियमों के उल्लंघन के रूप में देखा है। रेलवे ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यातायात को बाधित करने या रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
रेलवे अधिनियम के अनुसार, बिना टिकट यात्रा करना एक अपराध है और इसके लिए यात्रियों पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। रेलवे ने अपने पत्र में किसान यूनियन से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और अपने सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें।
रेलवे की यह चेतावनी किसान यूनियन के आंदोलन को शांतिपूर्ण और नियमों के भीतर रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि किसी भी प्रकार की कानूनविरुद्ध गतिविधियों को लेकर प्रशासन सख्त रुख अपनाएगा। अब यह देखना होगा कि किसान यूनियन इस चेतावनी पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या वे अपने विरोध कार्यक्रम को किसी अन्य रूप में आगे बढ़ाते हैं या नहीं।