
चंडीगढ़ 28 दिसंबर।
राज्य चुनाव आयोग ने आगामी शहरी और स्थानीय निकायों के चुनाव और उपचुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। राज्य चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉल रोल से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। इसके तहत, अब चुनाव प्रक्रिया के दौरान इन अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। यह कदम चुनावों में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
ट्रांसफर से पहले राज्य चुनाव आयोग से अनुमति जरूरी
राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी अधिकारी का ट्रांसफर करना है तो राज्य सरकार को पहले राज्य चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। यह आदेश शहरी और स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से बचने के लिए जारी किया गया है, ताकि प्रशासन का काम प्रभावित न हो और चुनाव सही तरीके से आयोजित हो।
निकाय चुनाव से जुड़े अधिकारियों के तबादले पर भी रोक
चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निकाय चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के तबादले भी नहीं किए जा सकेंगे। यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। आयोग का मानना है कि चुनावी प्रकिया से जुड़े अधिकारियों के अचानक तबादले से चुनावी प्रक्रिया में अनावश्यक व्यवधान हो सकता है, जिससे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है।
चुनाव आयोग के निर्देश
राज्य चुनाव आयोग ने सभी राज्य और स्थानीय निकायों के चुनाव अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे इस आदेश का पालन करें और किसी भी अधिकारी का तबादला करने से पहले चुनाव आयोग से अनुमति प्राप्त करें। चुनाव आयोग का यह निर्णय निकाय चुनाव के दौरान प्रशासन की निष्पक्षता और चुनावों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राज्य चुनाव आयोग का यह कदम चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इस कदम के बाद, राज्य और स्थानीय निकायों में होने वाले चुनावों को लेकर प्रशासन की भूमिका और चुनाव प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव को रोकने में मदद मिलेगी।