
गुरुग्राम, 23 जनवरी।
सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने और उनके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) शुरू की है। इस योजना के तहत उद्यमियों को 35% तक की सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है।
डीसी अजय कुमार ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने और उनके विस्तार में सहयोग करना है। इच्छुक व्यक्ति, गैर-सरकारी संगठन, सहकारी समितियां, साझेदारी फर्म, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां इस योजना के लिए पात्र हैं।
योजना के लाभ और पात्रता:
सब्सिडी: खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 35% पूंजीगत सब्सिडी, अधिकतम सीमा ₹10 लाख।
आयु सीमा: आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
पात्रता: अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
दस्तावेज़: पंजीकरण और प्रमाण पत्र आवश्यक।
डीसी ने बताया कि यह योजना सूक्ष्म उद्यमों को आत्मनिर्भर बनने और बाजार प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इच्छुक उद्यमी योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए ईमेल: pmfme.haryana@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।
सरकार की पहल से खाद्य उद्योग को मिलेगा नया आयाम
यह योजना न केवल नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी बल्कि मौजूदा उद्योगों के विस्तार में भी सहायक होगी। आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए यह एक सराहनीय कदम है।