मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल
राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने के निर्देश
चंडीगढ़, 9 मार्च 2025: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नामित करें। उन्होंने कहा कि आगे से बीएलए का रिकॉर्ड राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन कार्यालयों में भी रखा जाएगा।
बीएलए की महत्वपूर्ण भूमिका
बूथ लेवल एजेंट (BLA) मतदाता सूची की सटीकता और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वे बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के साथ मिलकर मतदाता सूची में संशोधन, नए मतदाताओं का नाम जोड़ने और गलतियों को सुधारने का कार्य करते हैं।
हरियाणा में मतदाताओं की संख्या और बीएलओ पदों की स्थिति
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि हरियाणा में वर्तमान में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 6 लाख 32 हजार 503 है, और प्रदेश में 20,031 बीएलओ पदों पर अधिकारी कार्यरत हैं।
दिल्ली कार्यशाला में मिला निर्देश
हाल ही में दिल्ली में भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन परिषद की दो दिवसीय कार्यशाला में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए कि सभी राजनीतिक दल अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करें।
हरियाणा के राजनीतिक दलों के लिए निर्देश
हरियाणा में 6 राष्ट्रीय स्तर और 2 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार, सभी दलों को बूथ लेवल एजेंट 1 और 2 की नियुक्ति करनी होगी।
बीएलए राजनीतिक दलों के लिए अधिकृत व्यक्ति होता है, जो चुनाव आयोग से मतदान से संबंधित आवश्यक सामग्री प्राप्त करता है और पार्टी की ओर से बूथ स्तर पर कार्य करता है।
बीएलए की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक दलों की उदासीनता
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 2008 में ही बीएलए की नियुक्ति की सिफारिश की थी, लेकिन अधिकांश राजनीतिक दल इस प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
यूनिक नेशनल फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र की तैयारी
अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि आगामी तीन महीनों में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एक यूनिक नेशनल फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र तैयार करेंगे। इससे मतदाता पहचान और मतदान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाएगा।
हरियाणा में सभी राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नामित करने होंगे। इससे मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित होगी और चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।