
गुरुग्राम: 25 मार्च 2025 , गुरुग्राम में वर्ष 2022 में एक युवक की हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने उसे उम्र भर की सजा और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना 12 अगस्त 2022 को हुई थी, जब पुलिस को गांव कासन, गुरुग्राम स्थित एक सरकारी स्कूल में एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी।
घटना
आधार पर मृतक की पहचान बिहार के पंकज कुमार दास के रूप में की गई।
12 अगस्त 2022 को पुलिस थाना सेक्टर-7 IMT मानेसर, गुरुग्राम को सूचना मिली कि गाँव कासन स्थित सरकारी स्कूल में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस की SCENE OF CRIME, FSL और फिंगरप्रिंट टीमों ने घटनास्थल का जांच किया। मृतक के पास पर्स, मोबाइल फोन और आधार कार्ड मिला, जिसके आधार पर मृतक की पहचान बिहार के पंकज कुमार दास के रूप में की गई।
मृतक के मोबाइल फोन से मिले नंबर के माध्यम से उसके परिजनों को सूचित किया गया। मृतक के फूफा, रामनाथ दास ने आकर मृतक की पहचान पंकज कुमार दास के रूप में सुनिश्चित की और अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने की शिकायत पुलिस को दी। इस पर थाना सेक्टर-7 IMT मानेसर, गुरुग्राम में धारा 302 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया।
आरोपी की गिरफ्तारी:
आरोपी को 13 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया।
गुरुग्राम पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए आरोपी को 13 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान मनोज, निवासी गुगाना, जिला गुरुग्राम के रूप में हुई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने मृतक पंकज से POP के काम को लेकर रंजिश रखते हुए उसकी हत्या की थी। आरोपी ने पंकज को सिर में पत्थर मारकर उसकी हत्या की।
मामले की तफ्तीश और चार्जशीट:
पुलिस ने मामले की तफ्तीश बहुत गहनता से की और सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाहों को एकत्रित किया। आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए गए और फिर मामले में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई।
अदालत का फैसला:
आरोपी को दोषी करार दिया।
दिनांक 24 मार्च 2025 को जगदीप सिंह, एडिशनल सेशन जज की अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को धारा 302 IPC के तहत उम्र भर की सजा और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
मुख्य तथ्य:
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हत्या की घटना: 12 अगस्त 2022, गुरुग्राम, गांव कासन में सरकारी स्कूल के पास युवक का शव मिला।
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मृतक की पहचान: पंकज कुमार दास, बिहार निवासी।
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आरोपी: मनोज, निवासी गुगाना, जिला गुरुग्राम।
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आरोपी की गिरफ्तारी: 13 अगस्त 2022।
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हत्या का कारण: POP के काम को लेकर रंजिश।
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अदालत का फैसला: आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र भर की सजा और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई।