नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक पीआईएल दाखिल हुई है। वकील सीआर जया सुकिन की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि संसद भवन उद्घाटन समारोह से राष्ट्रपति को अलग रखना भारतीय संविधान का उल्लंघन है। ऐसा कर भारत सरकार द्वारा संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है
याचिका में कहा गया है कि संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है जो राष्ट्रपति और लोक सभा और राज्य सभा इन दोनों सदनों के साथ मिल कर बनतीं है। राष्ट्रपति के पास ही किसी भी सदन को बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति है। इतना ही नहीं सांसद या लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति भी उनके पास ही है, इसलिए संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए