
चंडीगढ़, 2 जून 2025: हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल के 500 मीटर के दायरे में ही रहना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उद्देश्य कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी करना और उनकी कार्यक्षमता में सुधार लाना है।
मुख्य बिंदु:
-
स्थान-आधारित उपस्थिति प्रणाली: कर्मचारियों की उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए जियो-फेंसिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारी अपने कार्यस्थल के निर्धारित दायरे में ही रहें।
-
नियुक्ति स्थल के पास रहना: कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल के 500 मीटर के दायरे में ही निवास करना होगा। यदि वे इस दायरे से बाहर रहते हैं, तो उनकी उपस्थिति को गैर-हाजिर माना जाएगा।
-
टूर पर जाने वाले कर्मचारियों के लिए प्रावधान: जो कर्मचारी टूर पर जाएंगे, उनके लिए भी इस प्रणाली में विशेष प्रावधान रखा गया है। उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
पृष्ठभूमि:
यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर लिया गया है, जिनमें कहा गया था कि डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाते हैं और रात्रि की ड्यूटी भी नहीं कर पाते हैं। कर्मचारियों को अपने घर जाने की जल्दी रहती है, जिससे उनकी उपस्थिति प्रभावित होती है।
प्रभाव:
इस निर्देश से कर्मचारियों की उपस्थिति में सुधार की उम्मीद है और कार्यस्थल पर उनकी उपस्थिति की निगरानी में पारदर्शिता आएगी। हालांकि, कुछ कर्मचारियों ने इस निर्देश को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के रूप में देखा है।
स्वास्थ्य विभाग ने सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि वे इस नए निर्देश का पालन करें और कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।