
चंडीगढ, 5 अगस्त
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला द्वारा कल दिनांक 4.8.2025 को भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी मनोज कुमार, उप निरीक्षक, खादय एवं आपूर्ति विभाग बराड़ा जिला अम्बाला के विरूद्ध चालान धारा 7, 13बी, 13पी.सी. एक्ट व 308 बी.एन.एस के तहत माननीय न्यायालय, अम्बाला में दिया गया है।
शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी गुरप्रीत कौर के नाम सरकारी डिपो है। आरोपी मनोज कुमार, उप निरीक्षक, खादय एवं आपूर्ति विभाग बराड़ा जिला अम्बाला द्वारा उसके डिपो को चलाने की एवज में कमीशन के तौर पर अपने व उच्चाधिकारियो के नाम से 21000/-रू. बतौर रिश्वत की मांग कर रहा है।
शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला द्वारा आरोपी मनोज कुमार उप निरीक्षक, खादय एवं आपूर्ति विभाग बराडा जिला अम्बाला को शिकायतकर्ता से 21,000/- रूपये बतौर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया था तथा आरोपी के विरूद्ध अभियोग संख्या 19 दिनांक 09.06.2025 धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 व 308 बी.एन.एस. थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला दर्ज किया गया था।