
मौका से आरोपी की गाड़ी से बरामद किया गया तथा गाड़ी को भी कब्जा पुलिस में लिया गया। चंडीगढ़, 4 सितंबर। शिकायतकर्ता ने रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो गुरूग्राम को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके द्वारा 400 गज का प्लाट पावर हाउस कॉलोनी, फर्रूखनगर में लिया गया था।
मौका से आरोपी की गाड़ी से बरामद किया गया तथा गाड़ी को भी कब्जा पुलिस में लिया गया।
चंडीगढ़, 4 सितंबर। शिकायतकर्ता ने रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो गुरूग्राम को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके द्वारा 400 गज का प्लाट पावर हाउस कॉलोनी, फर्रूखनगर में लिया गया था। इस प्लॉट की प्रोपर्टी आई.डी. बनाने के लिये उसके द्वारा नगर पालिका फर्रूखनगर में ऑनलाईन आवेदन किया था। दिनंाक 2.9.2025 को वह अपने प्लॉट की आई.डी के सम्बन्ध में बिजेन्द्र सिंह क्लर्क से मिला। आरोपी बिजेन्द्र सिंह क्लर्क उपरोक्त द्वारा उसकी प्रोपर्टी आई.डी. के सम्बन्ध में चैक करने उपरान्त उसे बताया कि इस आई.डी. में कुछ कमियाँ है। बिजेन्द्र क्लर्क द्वारा उसकी प्रोपर्टी आई.डी. सम्बन्धित कमियां को दूर करके उसकी प्रोपर्टी आई.डी. बनाने की एवज में उससे 17,000/-रू. नकद रिश्वत की मांग की गई। उसी दिन शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी को मांगी गई रिश्वत राशी में से 5,000/-रू. नकद दे दिये गये।
दिनंाक 3.9.2025 को शिकायतकर्ता दोबारा आरोपी बिजेन्द्र सिंह क्लर्क उपरोक्त से मिला तो बकाया राशी में से 9,000/-रू. नकद रिश्वत राशी लेने बारे सहमति बनी। आरोपी बिजेन्द्र सिंह, क्लर्क नगर पालिका, फर्रूखनगर, जिला गुरूग्राम ने शिकायतकर्ता कोे 9,000/-रुपये (नौ हजार रूपये) नकद रिश्वत राशि अपनी गाड़ी नम्बर एच.आर. 26ई.पी.-5079 में रखने बारे कहा। शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी के कहे अनुसार उसकी उपरोक्त गाड़ी में 9,000/-रू. रिश्वत राशी रखने उपरान्त रिश्वत राशी को दो स्वतन्त्र गवाहो के सामने मौका से आरोपी की गाड़ी से बरामद किया गया तथा गाड़ी को भी कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपी को उसके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्यो के आधार पर कार्यालय नगर पालिका, फर्रूखनगर, जिला गुरूग्राम से गिरफ्तार किया गया