
शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसने करीब एक वर्ष पहले फ्लैट न. 396 (बी.पी.एल) ओमैक्स सिटी, सोनीपत में एग्रीमेन्ट के आधार पर खरीद किया था।
सरकारी काम करने की एवज में रिश्वत की मांग करता है तो
चंडीगढ़,10 सितंबर| राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही करते हुये आरोपी विकास क्लर्क, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड सोनीपत को शिकायतकर्ता से 10,000/-रूपए (दस हजार रूपये) नकद रिश्वत लेते हुये कार्यालय हाउसिंग बोर्ड, सोनीपत से रंगे हाथो गिरफतार किया गया तथा आरोपी के विरूद्व अभियोग संख्या 29 दिनांक 10.09.2025 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक में दर्ज किया गया।
शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसने करीब एक वर्ष पहले फ्लैट न. 396 (बी.पी.एल) ओमैक्स सिटी, सोनीपत में एग्रीमेन्ट के आधार पर खरीद किया था। उपरोक्त फ्लैट को अपनेे नाम पर स्थानातंरण करवाने के लिये उसने हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, सोनीपत में फाईल लगाई। इस सम्बन्ध में वह कार्यालय हाउसिंग बोर्ड सोनीपत में नियुक्त आरोपी विकास क्लर्क से मिला। आरोपी विकास क्लर्क द्वारा उसके उपरोक्त खरीद किये गये फ्लैट को उसके नाम पर स्थानांतरण करने की एवज में उससे 10,000/-रूपये नकद व 5,000/-रूपये उसका काम होने के बाद रिश्वत की मांग गई।
एसीबी प्रमुख ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी उनसे सरकारी काम करने की एवज में रिश्वत की मांग करता है तो इस सम्बन्ध में सूचना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरो, हरियाणा के टोल फ्री नम्बर 1800-180-2022 व 1064 पर दे।