
ज्यूडिशियल जिला जेल नीमका फरीदाबाद बंद करवाया गया तत्कालीन बी.डी.ओ.पी. का दो दिन पुलिस रिमांड मंजूर किया।
ज्यूडिशियल जिला जेल नीमका फरीदाबाद बंद करवाया गया
तत्कालीन बी.डी.ओ.पी. का दो दिन पुलिस रिमांड मंजूर किया।
चंडीगढ़, 10 सितंबर| ग्राम पंचायत मुजेड़ी, ब्लाक तिगांव, जिला फरीदाबाद में लगभग 28 करोड रूपये के गबन के मामले में थाना सदर बल्लबगढ, जिला फरीदाबाद में थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो फरीदाबाद दो आरोपीयान (1) श्रीमती पूजा शर्मा तत्कालीन बी.डी.पी.ओ. तिगांव जिला फरीदाबाद, हाल बी.डी.पी.ओ. पुन्हाना, जिला मेवात , हीरालाल, मालिक मैसर्ज हीरालाल फरीदाबाद को गिरफतार करके न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी हीरा लाल को बन्द ज्यूडिशियल जिला जेल नीमका फरीदाबाद बंद करवाया गया तथा आरोपी पूजा शर्मा, तत्कालीन बी.डी.ओ.पी. का दो दिन पुलिस रिमांड मंजूर किया।
28 करोड रूपये का भुगतान करके सरकारी राशी का गबन किया
इस केस की तफतीश के दौरान पाया गया कि आरोपीया श्रीमती पूजा शर्मा बतौर बी.डी.पी.ओ. दिनांक 05.03.2019 से 12.09.2019 तक व दिनांक 15.09.2020 से 03.04.2021 तक तिगांव ब्लाक में नियुक्त रही थी। इस दौरान दिनांक 09.10.2020 को पूर्व सरपंच श्रीमती रानी के हटाये जाने के बाद ब्रहमपाल को ग्राम पंचायत का कार्यवाहक सरपंच बनाया गया। आरोपीया बी.डी.पी.ओ. श्रीमती पूजा शर्मा व कार्यवाहक सरपंच ब्रहमपाल तथा तत्कालीन ग्राम सचिव जोगेन्द्र द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये बिना कोई एस्टीमेट पास करवाये गाँव मंे फर्जी विकास कार्य दिखलाकर विभिन्न फर्म मालिकों के बैंक खातों में लगभग 28 करोड रूपये का भुगतान करके सरकारी राशी का गबन किया जाना पाया गया है।
अपने स्तर पर ही ग्राम पंचायत के सभी फ्रीज किये हुये बैंक खातों को खुलवाया
इसके अतिरिक्त पाया गया कि मुख्य सतर्कता अधिकारी, विकास एंव पंचायत विभाग हरियाणा चण्डीगढ द्वारा ग्राम पंचायत मुजेडी के सभी बैंक खातों के लेन-देन पर दिनंाक 17.03.2020 को रोक लगाई गई थी। इसके बाद दिनंाक 26.10.2020 को आरोपीया द्वारा बिना विभागीय अनुमति के अपने स्तर पर ही ग्राम पंचायत के सभी फ्रीज किये हुये बैंक खातों को खुलवाया जाना पाया गया और इसी अवधि के दौरान मात्र दो माह के अन्दर ही ग्राम पंचायत मुजेडी के बैंक खातों से लगभग 28 करोड का भुगतान किया जाना पाया गया।
10 प्रतिशत कमीशन के रूप में रिश्वत राशी 9 लाख 20 हजार रूपये प्राप्त की
इस सम्बन्ध में एक जांच अतिरिक्त उपायुक्त फरीदाबाद द्वारा भी की जानी पाई गई, जिनके द्वारा भी अपनी जांच में आरोपीया को दोषी पाया था। इतना ही नही आरोपीया के भाई ललीत मोहन शर्मा की फर्म रसिक बिहारी इन्फ्राटैक एंड कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. के बैंक खाता में लगभग 1.5 करोड भुगतान किया जाना पाया गया और इस फर्म के बैंक खाता से आरोपीया के बैंक खाता में 10 प्रतिशत कमीशन के रूप में रिश्वत राशी 9 लाख 20 हजार रूपये प्राप्त की जानी पाई गई।
ग्राम पंचायत मुजेड़ी की पूर्व सरपंच श्रीमती रानी के कार्यकाल (फरवरी 2016 से मार्च 2019 तक) के दौरान भी ग्राम पंचायत में विकास कार्यो में सरकारी राशी का गबन करने के आरोपों बारे एक अभियोग संख्या 92/2021 थाना सदर बल्लबगढ दर्ज हुआ था। इस अभियोग में आरोपीया पूजा शर्मा, बी.डी.पी.ओ. अग्रिम जमानत पर है। अभियोग विचाराधीन न्यायालय है।
अभियोग का अनुसंधान जारी है तथा अभियोग में शामिल अन्य आरोपियो की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।