
सैक्टर-29, गुरुग्राम में एक व्यक्ति ने एक लिखित शिकायत इसके 08 वर्षीय लड़के के साथ कुकर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दी गई।
8 वर्षीय नाबालिक लड़के के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाई 5 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा।
गुरुग्राम: 13 सितंबर ,
थाना DLF सैक्टर-29, गुरुग्राम में एक व्यक्ति ने एक लिखित शिकायत इसके 8 वर्षीय लड़के के साथ कुकर्म करने व जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पर थाना DLF सैक्टर-29, गुरुग्राम में पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 IPC की 506 के तहत अभियोग अंकित किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियोग का अनुसंधान करते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 6 स्थान पर पॉक्सो एक्ट की धारा 10 ईजाद की गई।
5 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
▪️ गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी प्रेमचन्द निवासी खांदवा, जिला चुरू (राजस्थान) को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
▪ उपरोक्त अभियोग में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरान्त अभियोग का अनुसन्धान गहनता से करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए।
▪गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर श्रीमती जैस्मीन शर्मा, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने उपरोक्त अभियोग में फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपी को दोषी करार दिया गया। अदालत ने उक्त आरोपी को धारा 506 IPC के तहत 02 साल की कैद (कठोर कारावास) व 05 हजार रुपयों का जुर्माना तथा 5 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।