गुरुग्राम: 15 महीने कोमा में रहने के बाद युवक की मौत, अब लगेगी हत्या की धारा

21 नवंबर,गुरुग्राम
गुरुग्राम के फरुखनगर इलाके में हुई एक पुरानी वारदात ने अब हत्या का रूप ले लिया है। डाक कांवड़ यात्रा से लौट रहे युवक अमित पर 29 जुलाई 2024 की रात को हमला हुआ था। बदमाशों ने पहले उसकी बाइक को गाड़ी से टक्कर मारी, फिर लोहे की रॉड और पाइप से बुरी तरह पीटा। गंभीर रूप से घायल अमित 15 महीने तक कोमा में जिंदगी और मौत से जूझता रहा, लेकिन अब उसकी मौत हो गई है।
आरोपियों पर हत्या का केस बनेगा
इस मामले में शुरूआत में पुलिस ने हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया था। लेकिन अमित की मौत के बाद अब इसमें हत्या की धारा (IPC 302) भी जोड़ी जाएगी। इसके लिए पुलिस अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है।
आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर
इस केस में चार आरोपी सामने आए थे – प्रवीण, अंकुश, रमेश और लोकेश। सभी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। इनमें अंकुश और प्रवीण को हाईकोर्ट से, जबकि रमेश और लोकेश को जिला अदालत से जमानत मिली थी। अब अमित की मौत के बाद पीड़ित पक्ष ने इनकी जमानत रद्द करने की मांग उठाई है।
अगली सुनवाई तय
इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। माना जा रहा है कि इसमें पुलिस हत्या की धारा जोड़ने और जमानत रद्द करने की अर्जी पर अदालत के सामने अपना पक्ष रखेगी।
परिवार का दर्द
अमित के परिवार का कहना है कि उनके बेटे को न्याय तभी मिलेगा, जब आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें सज़ा मिलेगी। परिवार का यह भी आरोप है कि आरोपी लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पुलिस और अदालत को इस मामले में तेजी से कदम उठाने चाहिए।
यह घटना न सिर्फ़ एक सनसनीखेज वारदात है, बल्कि कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है कि 15 महीने तक पीड़ित परिवार इंतजार करता रहा और आरोपी खुलेआम बाहर घूमते रहे।
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