
गुरूग्राम को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था
चंडीगढ़, 6 अक्टूबर। दिनांक 4.10.2025 को न्यायालय, पानीपत द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी अनिल कुमार तत्कालीन कार्यकारी जिला प्रबन्धक व आरोपी विनय कुमार कम्पयुटर आप्रेटर कार्यालय हरियाणा खादी ग्राम उद्योेग बोर्ड, पानीपत को धारा 13(1) सहपठित 13(2) पी.सी.एक्ट व 120बी. भा.द.स. के तहत 3/3 साल कारवास सहित 1/1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
शिकायतकर्ता द्वारा एसीबी, करनाल को दी गई अपनी शिकायत दिनांक 19.07.2022 में आरोप लगाया था कि वह खेती बाडी व डेयरी का कार्य करता है। दिनांक 12.07.22 को उसनेे खादी ग्रामीण उद्योेग बोर्ड जीन्द में दूध उत्पादन को बढाने के लिये 25 लाख रू. लोन के लिये आवेदन किया था। इस लोन के लिये वह अनिल कुमार, जिला प्रबन्धक खादी ग्रामीण उद्योेग बोर्ड से मिला तो उसने लोन पास करने की एवज में उससे 1,00,000/-रू. नकद रिश्वत की मांग की गई। उसके बार-2 अनुरोध पर आरोपी अनिल कुमार उपरोक्त द्वारा उसका लोन पास करने की एवज में 20,000/-रू. नकद रिश्वत राशी बारे अपनी सहमति दी गई तथा उससे कहा कि यह रिश्वत राशी विनय कुमार कम्पयुटर आप्रेटर को देनी है।
रंगे हाथांे गिरफ्तार किया था
शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही करते हुये एसीबी, करनाल टीम द्वारा आरोपी विनय कुमार कम्पयुटर आप्रेटर, हरियाणा खादी ग्राम उधोग बोर्ड, पानीपत को शिकायतकर्ता से 20,000/- रूपये नकद बतौर रिश्वत आरोपी अनिल कुमार तत्कालीन कार्यकारी जिला प्रबन्धक के कहे अनुसार प्राप्त करने पर रंगे हाथांे गिरफ्तार किया था व इस प्रकरण में आरोपी अनिल कुमार तत्कालीन कार्यकारी जिला प्रबन्धक, खादी ग्रामीण उद्योेग बोर्ड, जीन्द को भी गिरफतार कर लिया गया था तथा उपरोक्त दोनो आरोपियो के विरूद्ध मुकदमा क्रमांक 19 दिनांक 19.07.2022 धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 120 बी. भा.द.स. के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल में अंकित किया गया था।
एसीबी, करनाल द्वारा उपरोक्त अभियोग की तफतीश पूर्ण करने उपरान्त दोनो आरोपियो के विरूद्व चालान न्यायालय, पानीपत में दिनंाक 13.9.2022 को दिया गया था।