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–सुप्रीम कोर्ट के निर्देश एनसीआर में एनईईआरआई से प्रमाणित हरित पटाखों की ही तय समय में हो सकेगी बिक्री
गुरुग्राम, 16 अक्टूबर।
सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा-निर्देशों के साथ एनसीआर जिसमें गुरुग्राम जिला भी शामिल है, में दिवाली पर्व के उपलक्ष्य में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और चलाने की अनुमति प्रदान की है। यह जानकारी देते हुए डीसी अजय कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार नीरी(एनईईआरआई) की वेबसाइट से प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री 18 अक्टूबर 2025 से 20 अक्टूबर 2025 तक ही जारी रहेगी। इसकी निगरानी के लिए जिला और खण्ड स्तर पर टीम भी गठित की गई है।
केवल निर्दिष्ट स्थानों से ही की जा सकेगी
जिलाधीश अजय कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों अनुसार इन उत्पादों की बिक्री पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल निर्दिष्ट स्थानों से ही की जा सकेगी, जिन्हें जिला कलेक्टर/आयुक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक के परामर्श से चिन्हित किया जाएगा और व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन के परामर्श से बिक्री के निर्दिष्ट स्थानों पर निगरानी रखने के लिए गश्ती दल गठित करेंगे, जिनमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के क्षेत्रीय कार्यालयों से नामित अधिकारी भी शामिल होंगे। यह गठित दल नीरी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हरित पटाखा उत्पादों और दिए गए पंजीकरणों के साथ व्यक्तिगत निर्माताओं को जारी किए गए क्यूआर कोड की जांच करेगी। यह निर्धारित स्थानों पर नियमित रूप से जांच कर यह सुनिश्चित करेगी कि केवल अनुमति वाले स्थानों पर क्यूआर कोड के साथ उत्पाद ही बेचे जाएं। टीम द्वारा जांच के लिए इन पटाखा उत्पादों के नमूने भी लेंगे, जिन्हें पीईएसओ को भेजा जाएगा। उल्लंघन पाए जाने पर, प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण या बिक्री में शामिल लोगों की जिम्मेदारी होगी, जिन्हें न केवल दंडित किया जाएगा, बल्कि पीईएसओ या नीरी से उनका लाइसेंस/पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा।
डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस यह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखों का उपयोग दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही सीमित रहे। नीरी द्वारा प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री केवल पीईएसओ से लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही की जाएगी। ऐसे पटाखे जो पंजीकृत/लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं द्वारा निर्मित नहीं है, उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एनसीआर में बेरियम युक्त पटाखों और नीरी द्वारा ग्रीन पटाखे के रूप में अनुमोदित नहीं किए गए पटाखों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी और यदि ये बिक्री के लिए या किसी व्यक्ति/व्यापारी के कब्जे में पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा लड़ी पटाखों का निर्माण या बिक्री प्रतिबंधित की गई।
जिलाधीश द्वारा गुरुग्राम जिला के लिए जारी आदेशों में हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, गुरुग्राम के रीजनल ऑफिसर को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करें तथा संबंधित वेबसाइटों पर डेटा अपलोड करें। इस कार्य में सभी विभागों, बोर्डों, निगमों एवं नागरिकों से पूर्ण सहयोग करने का आग्रह किया गया है। साथ ही सभी संबंधित अधिकारी नियमित रूप से रेड/निरीक्षण करेंगे और इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन डीसी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा ई-कॉमर्स नेटवर्क के माध्यम से पटाखों की बिक्री या खरीद नहीं की जाएगी।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, एनवायरनमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 की धारा 15, एक्सप्लोसिव एक्ट, 1884 तथा एक्सप्लोसिव रूल्स, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
