गुरुग्राम, 17 नवंबर
जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण (डीएलएसए), गुरुग्राम ने आज अपने पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, कल्याण और संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक पहुँच कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना और इसके अंतर्गत मिलने वाले लाभों की जानकारी लोगों तक पहुँचाना था।
डीएलएसए गुरुग्राम के सचिव राकेश कादियान ने बताया कि इन कार्यक्रमों के तहत पैनल अधिवक्ताओं ने जिले के विभिन्न विद्यालयों, निवासी कल्याण संघों, वृद्धाश्रमों और सामुदायिक स्थलों पर जागरूकता सत्र आयोजित किए। विशेष रूप से बन्धवाड़ी, मांडावर, हरि आश्रम और ताऊ देवी लाल आश्रम (सेक्टर 4) में वरिष्ठ नागरिकों तथा अन्य लाभार्थियों को अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, उनके अधिकारों, भरण-पोषण आवेदन प्रक्रिया, ट्रिब्यूनल द्वारा त्वरित राहत की व्यवस्था तथा शिकायत निवारण तंत्र के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के दौरान पैनल अधिवक्ताओं ने परिजनों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों, उपेक्षा या परित्याग की स्थिति में उपलब्ध कानूनी उपायों तथा डीएलएसए द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया। इन सत्रों का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों और कानूनी संरक्षण के प्रति सशक्त बनाना रहा।
इसी अवसर पर स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर भी आयोजित किए गए, जिनमें वरिष्ठ नागरिकों और स्थानीय निवासियों का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तचाप एवं शुगर की जाँच सहित चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया गया।
डीएलएसए गुरुग्राम द्वारा समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा के लिए भविष्य में भी ऐसे जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे।
