गुरुग्रामः 24 नवम्बर 2025
▪️दिनांक 20.11.2025 को पुलिस थाना साईबर अपराध मानेसर, गुरुग्राम में अभियोग संख्या 316 धारा 143(2), 318(4), 61 BNS अंकित किया गया। इस अभियोग में शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विदेश (थाईलैंड) में नौकरी दिलाने को झांसा देकर इसके भाई को थाईलैन्ड भेजकर फिर वहां से म्यामार ले जाकर साईबर ठगी का कार्य करने तथा इसके भाई द्वारा जब ठगी का कार्य करने के लिए मना किया तो इसे मारने की धमकी देकर भारत वापस भेजने के नाम पर 04 लाख रुपए वसूलने के बाद भी इसके भाई को वापस नही भेजने। बाद में म्यामांर सेना द्वारा म्यांमार द्वारा वहां से भगाने के बाद इसको भाई उनके चंगुल से बचने के सम्बन्ध में दी गई।
▪️ प्रियान्शु दिवान HPS, सहायक पुलिस आयुक्त साईबर अपराध, गुरुग्राम के नेतृत्व में निरीक्षक मनोज कुमार कुमार, प्रबन्धक थाना साईबर अपराध मानेसर, गुरुग्राम की पुलिस टीम के कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में 02 आरोपियों को दिनांक 22.11.2025 को हिसार से काबू करने में सफलता हासिल की। आरोपियों की पहचान 1. संदीप (उम्र-24 वर्ष) निवासी गांव हरिता, जिला हिसार व 2. मुकुल (उम्र-26 वर्ष) निवासी महावीर कॉलोनी (हिसार) के रुप में हुई।
▪️आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त आरोपी संदीप दिसम्बर-2024 में तथा व मुकुल जून-2025 को म्यांमार गया थे, जहां ये चाईना मूल के लोगों से मिले और ये उनके साथ मिलकर साईबर फ्रॉड के काम करने लगे। चाईनीज लोग अवैध तरीके के काम/ठगी के लिए भारत से युवाओं को बुलाते है, जिसके बदले ये कमीशन के तौर पर प्रत्येक व्यक्ति के करीब 5/6 हजार थाईवा देते है तथा एजेंट को अलग से कमीशन देते है। आरोपी संदीप उपरोक्त भी भारत से युवाओं को बुलाकर कमीशन कमाने में संलिप्त हो गया और यह टेलीग्राम व इन्सटाग्राम के माध्यम से भारत में युवाओं से सम्पर्क करता और भारत के युवाओं को थाईलैन्ड में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बुलाता तथा उन्हें अवैध तरीके से थाईलैन्ड से म्यांमार ले जाता, फिर वहां ले जाकर चाईना मूल के लोगों द्वारा संचालित साईबर ठगी के कार्य में भारतीय युवाओं को झोंक देता। जब कोई व्यक्ति इसका विरोध करते तो उन्हें ये मारने की धमकी देते तथा वापस भेजने के लिए मोटी रकम वसूलते। उपरोक्त अभियोग में भी संदीप ने पीङित को भारत वापस भेजने के बदले उससे 04 लाख रुपए वसूल किए थे, ये 04 लाख रुपए आरोपी संदीप द्वारा अपने साथी आरोपी मुकुल उपरोक्त के बैंक खाते में ट्रान्सफर कराए गए थे। उपरोक्त दोनों आरोपियों को दिनांक 10.11.2025 को दिल्ली डिपोर्ट किया गया।
▪️पुलिस अनुसन्धान तथा उपरोक्त आरोपियों से की गई पुलिस पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि ये उपरोक्त तरीके से मानव तस्करी करने, नौकरी का झांसा देकर साईबर ठगी के लिए युवाओं को विदेश भेजने तथा विदेश ले जाकर उन्हें किसी अन्य देश ले जाकर उन्हें जान से मारने की धमकी देकर अवैध कार्य कराने की वारदातों को अंजाम देते थे और इसके बदले ये अपने चाईना मूल के साथियों से मोटा कमीशन प्राप्त करते थे। ये अब तक हरियाणा व राजस्थान के करीब 06 युवाओं को उपरोक्त तरीके से नौकरी का झांसा देकर विदेश भेजने की वारदातों को अंजाम देने में संलिप्त रहे है।
▪️पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को कल दिनांक 23.11.2025 को माननीय अदालत में पेश करके 03 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया गया है। पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान आरोपियों से अन्य वारदातों व साथी आरोपियों के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है, पुलिस पूछताछ में जो भी तथ्य समक्ष आएंगे उनके अनुसार अभियोग में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। अभियोग का अनुसंधान जारी है।
