चंडीगढ़
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से प्रदेश में टोपीदार बंदूकों के लाइसेंस रद्द कर बंदूकें ज़ब्त करने के आदेश किए जारी,
पिछले कई सालों से प्रदेश में टोपीदार बंदूक से फ़सल रखवाली के नाम पर वन्यजीवों को मारने के मामले सामने आ रहे हैं,
अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कड़वासरा ने विभाग से रिपोर्ट माँगी थी कि शिकार के कितने मामलों में इस बंदूक का उपयोग हुआ है
इसके अलावा जन सूचना अधिकार क़ानून के तहत भी जानकारी जुटायी गई थी,
इसमें सामने आया कि इस बंदूक का फ़सल रखवाली के नाम पर अवैध शिकार करने मे प्रयोग किया जा रहा है
16 दिसंबर 2021 को फ़तेहाबाद के एक गाँव में वन्य प्राणी रक्षक सुरेश कुमार के पेट में शिकारियों ने गोलियाँ मार दी थी